नई दिल्ली । सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी पाए गए सज्जन कुमार को 31 दिसम्बर तक सरेंडर करना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरेंडर करने के लिए समय देने की मांग करनेवाली सज्जन कुमार की याचिका खारिज कर दी है। सज्जन कुमार ने याचिका में मांग की थी कि उसे सरेंडर करने के लिए 30 दिनों का समय दिया जाए। अपनी याचिका में सज्जन कुमार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अभी बंद है और वहां अभी अपील दायर नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्हें सरेंडर करने के लिए समय सीमा 31 जनवरी 2019 तक बढ़ाई जाए। पिछले 17 दिसम्बर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा मुकर्रर की थी। कोर्ट ने सज्जन कुमार को पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
हाईकोर्ट ने पूर्व नेवी अधिकारी भागमल के अलावा, कांग्रेस के पूर्व पार्षद बलवान खोखर, गिरधारी लाल और दो अन्य को ट्रायल कोर्ट से मिली सजा को बरकरार रखा था। कोर्ट ने सभी दोषियों को 31 दिसम्बर तक सरेंडर करने का आदेश दिया था और तब तक दिल्ली नहीं छोड़ने का आदेश दिया था।