चेन्नई : तमिलनाडु में AIADMK के टीटीवी दिनाकरन धड़े के 18 बागी विधायकों जिन्हें पिछले साल विधानसभा अध्यक्ष ने अयोग्य करार दिया था उन पर आज फैसला सुना दिया है। मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस एम सत्यनारायण ने स्पीकर के उस फैसले को बरकरार रखा जिसके तहत उन्होंने एआईएडीएमके के 18 विधायकों की अयोग्य करार दिया था। यह फैसला टीटीवी दिनाकरन के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है।
फैसले पर टीटीवी दिनाकरन ने अपना बयान देते हुए कहा कि यह हमारी हार नहीं है। यह हमारे लिए एक अनुभव है। राजनीति में किसी की हार नहीं होती। हालांकि हम सकारात्मक फैसले की उम्मीद कर रहे थे। हम उन 18 विधायकों से मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। विधायकों को रिसॉर्ट में जाने के लिए दबाव नहीं डाला गया था वे वहां खुद से गए थे। दिनाकरन ने आगे कहा कि आरके नगर के लोगों ने हमें जिताया है।
It is not a setback for us. This is an experience, we will face the situation. Future course of action will be decided after meeting with the 18 MLAs: TTV Dinakaran on disqualification of 18 AIADMK MLAs upheld by Madras HC pic.twitter.com/yg1K9VDSLb
— ANI (@ANI) October 25, 2018
मेरा मानना है कि हमें उप चुनाव में भाग लेना चाहिए लेकिन इन 18 विधायकों पर विचार करना बाकी है। दिनाकरन ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र पर निर्भर है और यह एक ओपन सीक्रेट है। हम उनके साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अगर उनकी तरफ से विधायक आकर हमसे हाथ मिलाते हैं तो कोई बात नहीं। उनके पास पावर है इसलिए हमारे कुछ विधायक उनके साथ हैं। अगर उपचुनाव होते हैं तो हम जीतेंगे।
तमिलनाडु के के डिप्टी स्पीकर पोलाची वी जयारमन ने 18 विधायकों के अयोग्य मामले पर कोर्ट के फैसले पर कहा कि यह धर्म की जीत है। यह फैसला धोखेबाजों और भ्रष्टाचारियों के मुंह पर एक तमाचा है। अगर अपील भी की जाती है तो मुझे लगता है कि सच्चाई की जीत होगी
This is a victory for dharma & a slap in the face of traitors & cheaters. Even if an appeal is filed, we are sure that truth only will win: Tamil Nadu Deputy Speaker Pollachi V Jayaraman on disqualification of 18 AIADMK MLAs upheld by Madras High Court pic.twitter.com/D3ifZceloQ
— ANI (@ANI) October 25, 2018
द्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद एआईएडीएमके में जश्न का माहौल है। पार्टी समर्थकों ने तमिलनाडु की सड़कों पर पटाखे फोड़ कर इसका जश्न मनाया।
Chennai: AIADMK supporters celebrate after Madras High Court upholds disqualification of 18 rebel AIADMK MLAs. #TamilNadu pic.twitter.com/8bgyAlR3fM
— ANI (@ANI) October 25, 2018
बता दें कि जस्टिस एम सत्यनारायण इस मामले में फैसला सुनाने वाले तीसरे जज हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसके पहले जब जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एम सुंदर की खंडपीठ ने इस पर विभाजित फैसला सुनाया था।
बता दें कि इसके पहले 12 दिनों के सुनवाई में जस्टिस सत्यनारायण ने 31 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 18 विधायकों का भविष्य इन्हीं जज के फैसले पर निर्भर करता है। बता दें कि ये विधायक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के खिलाफ असंतोष प्रदर्शित करने के लिए अयोग्यता का सामना कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी
AIADMK के टीटीवी दिनाकरन धड़े के 18 बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए जाने के मामले में फैसले में चुनौती याचिका दायर की थी। बता दें कि इसी साल जनवरी में पलानीस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने वाले टी टी वी दिनाकरन गुट के 18 विधायकों की किस्मत पर फैसला सुनाया था। लेकिन उस समय जजों की राय इस पर बंट गई थी।
14 जून को, अदालत की पहली खंडपीठ ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी ने इस पर फैसला सुनाया औऱ उन्होंने विधायकों के अयोग्य घोषित करने के विस अध्यक्ष के फैसले को कायम रखा गया। वहीं दूसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम सुंदर ने विस अध्यक्ष के द्वारा विधायकों के अयोग्यता आदेश को संवैधानिक जनादेश का उल्लंघन बताया था।
इसके बाद हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस हुलुवाडी जी रमेश ने जस्टिस एस विमाला को इस केस में फैसला सुनाने के लिए तीसरे जज के तौर पर नियुक्त किया। इससे असंतुष्ट उन विधायकों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को लेकर चुनौती दी।
इसके बाद ही 27 जून को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने जस्टिस सत्यनारायण को इसके फैसले के लिए तीसरे जज के तौर पर नियुक्त किया।
आपको बता दें कि इन सभी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने पिछले साल सितंबर में अयोग्य करार दिया था, जिसके बाद इन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी थी।